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यह मामला तब सामने आया जब मलाड पश्चिम से चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार शानुल हसन सैयद (Shanul Hassan Sayed) ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2009 में शेख के हलफनामे में कहा गया था कि वह बारहवीं कक्षा पास है, जबकि 2024 में उनके आठवीं कक्षा पास होने का दावा किया गया है। सईद ने यह भी आरोप लगाया कि हलफनामे में असलम शेख के पिता का नाम भी गलत लिखा गया है।15 साल में 4 क्लास हुए फेल!
हसन सैयद ने आरोप लगाया कि शेख अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दे रहे है. 2009 में उन्होंने एक हलफनामे में कहा था कि उन्होंने एचएससी (12वीं) पास की है, लेकिन बाद में 2014, 2019 और 2024 में हलफनामे में उन्होंने कहा कि वह सेंट एंथोनी हाईस्कूल (St Anthony High School) से आठवीं कक्षा पास हैं। हसन सैयद ने कहा, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से इसकी शिकायत की थी, लेकिन मेरी शिकायत खारिज कर दी गई, क्योंकि वे केवल 2024 के हलफनामे और नामांकन फॉर्म पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। चुनाव आयोग को उनका नामांकन फॉर्म खारिज कर देना चाहिए।
वहीँ, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तीवाना ने कहा है कि असलम शेख ने फर्जीवाड़ा किया है। ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स अपने क्षेत्र का कैसे और कितना विकास करेगा।