लातूर के किसानों को वक्फ बोर्ड से नोटिस मिलने की खबरों पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने कहा, ”इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने किसी भी किसान को कोई नोटिस नहीं भेजा है। लेकिन हमें पता चला है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में किसी के द्वारा दायर अपील पर किसानों को नोटिस जारी किया गया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट एक न्यायिक निकाय और अपीलीय प्राधिकारी है जिसकी भूमिका हमसे अलग है… लेकिन वक्फ बोर्ड की बदनामी हो रही है।”
काजी ने आगे कहा, “महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने न तो किसी किसान को नोटिस जारी किया है और न ही किसी जमीन पर दावा किया है। हमारे जिला वक्फ अधिकारी और वक्फ बोर्ड के लोग एक समिति बनाकर इस मामले की जांच करेंगे।”
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि संभाजीनगर के वक्फ बोर्ड की ओर से अहमदपुर में 103 किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर दावा किया गया है। इसलिए किसानों को नोटिस भेजा गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से औरंगाबाद की अदालत में याचिका संख्या 17/2024 के तहत तलेगांव के 103 किसानों की जमीन पर दावा किया गया है। उन किसानों को नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद से लातूर के तलेगांव के किसानों में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से दखल देने की मांग की है।