महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत पर NHRC सख्त, शिंदे सरकार से मांगा जवाब
सरकार से मांगा ब्यौरा
हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से साफ कहा कि मरीजों की मौत के मामले में वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय (DK Upadhyaya) ने कहा, “आप यह कहकर बच नहीं सकते कि अस्पताल पर बोझ है। आप राज्य हैं। आप किसी निजी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते।” हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
सरकार से पूछा कब होंगी भर्तियां?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार अस्पताल में मौजूदा रिक्तियों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा “मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों के 97 स्वीकृत पद हैं लेकिन वर्तमान में केवल 49 प्रोफेसरों ही वहां तैनात हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे?” इस पर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य सेवा विभाग इन रिक्तियों को लेकर सकारात्मक है और इन्हें नवंबर तक भर दिया जाएगा।
CM का कलेक्टरों को ये आदेश
इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को राज्य कलेक्टरों को अपने संबंधित जिलों में सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, नागरिक निकायों के तहत अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद वहां सुविधाओं की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जिसके बाद ठाणे समेत राज्य के कई जिलों के कलेक्टरों ने स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है।