यूजीसी ने बताया कि बिना मान्यता वाले यह 21 विश्वविद्यालय कोई भी डिग्री देने के लिए योग्य नहीं हैं। हालांकि इसके बावजूद वर्तमान में यहां हजारों बच्चे अलग-अलग कोर्स की पढ़ाई कर रहे है। यूजीसी की नई फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट में सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली में 8 और उत्तर प्रदेश में 4 हैं।
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एक सार्वजनिक सूचना में यूजीसी ने बताया कि छात्रों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में 21 स्वत: अभिकल्पित, गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियमन 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार, केंद्रीय, राज्य, प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुच्छेद 3 के तहत स्थापित मानद विश्वविद्यालय ही उपाधि प्रदान कर सकते हैं जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिये विशेष रूप से अधिकार दिया गया है। यूजीसी के अनुच्छेद 23 के अनुसार उपरोक्त के अलावा किसी अन्य संस्थान द्वारा ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित है।