बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी किए जाने के कारणों को लेकर जो राज्य के डीजीपी की तरफ से निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हें पुलिस के सभी दल 30 अगस्त तक अच्छे से जान और समझ लें। ताकि गिरफ्तारी से जुड़े मामले में किसी तरह की गलती न हो वरना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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ठाणे के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकलपीठ की तरफ से यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार करने से जुड़ी सभी डिटेल्स सभी थाने के प्रभारियों और जांच अधिकारियों केजरिए दी जाएगी। अदालत ने कहा है कि संबंधित पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और उपविभागीय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अफसरों तक यह जानकारी सही से पहुंच रही है। साथ ही कहा कि गाइडलाइन्स सरकारी वेबसाइटों और पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी डाली जाए। जिससे आसानी से लोग इसे समझ सकें।