मुंबई। खासकर अपराध से जुड़े मामलों में पूरे महाराष्ट्र में मीडिया का काम कठिन होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया है कि आरोपी और पीडित की निजता बनाए रखने के लिए पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें आरोपी का नाम, उसकी तस्तीर और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया को देने के लिए मना किया गया है। यह हलफनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में दिया गया है। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील राहुल ठाकुर के मुताबिक, किसी पर भी मामला दर्ज होते ही पुलिस उसकी पूरी जानकारी, तस्वीर मीडिया को दे देती है।