ठाणे जिले के बदलापुर में आदर्श विद्यामंदिर स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर से कल यानी 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमवीए को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस तरह से राज्य को बंद करने को अवैध बताया है और सरकार को कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा, “किसी भी राजनीतिक दल को बंद बुलाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।”
बता दें कि एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) मुख्य घटक हैं।
SIT कर रही जांच
राज्य सरकार ने इस मामले की जांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता वाली एसआईटी को सौंपी है। साथ ही बच्चियों से हैवानियत करने वालों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। बदलापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को कार्रवाई में देरी के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीँ, स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है और क्लास टीचर व एक अन्य कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है। आरोपी सफाई कर्मचारी को पुलिस ने शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। शिक्षा विभाग भी इस मामले की जांच कर रहा है।
पिछले हफ्ते हुई थी घटना
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में आदर्श विद्यामंदिर स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर स्कूल के टॉयलेट में सफाईकर्मी ने यौन उत्पीड़न किया। कुछ दिन पहले एक पीड़ित बच्ची ने अपने माता-पिता को इस हैवानियत के बारे में बताया, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। 24 वर्षीय आरोपी अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हुई।