मुरादाबाद

पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी से अवैध संबंधों को लेकर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अब अदालत ने महिला, उसके प्रेमी और एक अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मुरादाबादAug 07, 2024 / 08:13 am

Mohd Danish

Moradabad Crime

Moradabad Crime News: मुरादाबाद में प्रेमी से अवैध संबंधों को लेकर महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। अदालत ने हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी व एक अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को मुरादाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मो. फिरोज ने यह फैसला सुनाया।
मुरादाबाद के थाना मैनाठेर के गांव महमूदपुर माफी का नारायण सिंह घर से लापता हो गया। भाई सूखा राम ने 10 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि छोटे भाई नारायण सिंह गायब हो गया। उसकी पत्नी प्रेमवती 6 नवंबर से पति को गायब बता रही है। आरोप है कि प्रेमवती ने उसकी बहन के देवर राजकुमार से प्रेम संबंधों के चलते दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। तहरीर में कहा गया कि उसने व साथी सुनील ने राजकुमार को 6 नवंबर को दो अन्य साथियों के साथ प्रेमवती के घर में बात करते देखा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छानबीन शुरू की।
कॉल डिटेल और पूछताछ में पुलिस को सुराग मिले। गुमशुदगी को लेकर पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए पत्नी प्रेमवती व राजकुमार व एक अन्य से पूछताछ की। घटना के एक दिन बाद ही नारायण सिंह की लाश गागन नदी के पुल के नीचे से बरामद हुई। पुलिस ने नामजद पत्नी प्रेमवती व प्रेमी राजकुमार से कड़ी पूछताछ की। पुलिस ने 16 जनवरी, 18 को अदालत में चार्जशीट पेश की।
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केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-एक मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। एडीजीसी अशोक यादव ने बताया कि अदालत में आरोपियों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना गया। अदालत ने महिला प्रेमवती, राजकुमार व सहयोगी बनवारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि नारायण सिंह की पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ घटना के दौरान हुई कॉल डिटेल पर्याप्त सबूत बनी। केस की सुनवाई में 13 गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराए।

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