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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, Asus Zenfone की बिक्री पर लगाई रोक

Asus Zenfone की नहीं होगी बिक्री
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया बैन
टेलिकेयर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने की शिकायत दर्ज

Jun 06, 2019 / 03:19 pm

Pratima Tripathi

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, Asus Zenfone की बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली: ताइवान की स्मार्टफोन कंपनी Asus अब भारत में अपने टैबलेट, अक्सेसरीज और स्मार्टफोन्स को नहीं बेच सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि आसुस भारत में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में टेलिकेयर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक याचिका दायर करके आसुस के ‘Zen’ ट्रेडमार्क के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

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टेलिकेयर नेटवर्क का कहना है कि उसने ट्रेड मार्क्स ऐक्ट 1999 के तहत ‘ जेन और जेनमोबाइल ‘ ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था, जिसके तहत वो फीचर फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट और अक्सेसरीज की बिक्री करने वाली थी, लेकिन साल 2014 में आसुस ने Zenfone ट्रेडमार्क के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। वहीं इस पूरे मसले पर आसुस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उसने जेनफोन सीरीज का नाम प्राचीन जेन फिलॉसफी के आधार पर रखा है।

 

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गौरतलब है कि Asus अपने नए हैंडसेट Zenfone 6 को 16 जून को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में था, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग में थोड़ी देरी हो सकती है। ZenFone 6 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.4 इंच IPS LCD HD+ डिस्प्ले है, जिसका रिजूल्योशन 2340 x 1080 पिक्सल है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्सन दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 855 processor का इस्तेमाल किया गया है और हैंडसेट Android 9 Pie पर बेस्ट ZenUI 6 पर रन करता है। फोन को Twilight Silver और Midnight Black कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

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