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कोर्ट ने कहा- भाग सकता है नीरव
वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने शुक्रवार को नीरव मोदी की जमानत याचिका इस संदेह के आधार पर खारिज कर दी कि, वह ब्रिटेन से भाग सकता है और गवाहों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। खबर है कि जज एम्मा अर्बथनॉट ने 48 वर्षीय नीरव मोदी की पुलिस (मेट्रोपॉलिटन पुलिस) हिरासत अगली सुनवाई की तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी।
सबूतों से भी छेड़छाड़ की थी आशंका
भारत की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिकारी ने कहा कि इस बात का वास्तविक खतरा है कि वह भाग सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वहीं बचाव पक्ष के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने कहा कि भारत में मामला दर्ज होने से पहले से मैं (नीरव मोदी) ब्रिटेन में हूं। मेरी जमानत याचिका का विरोध इस आधार पर कैसे किया जा सकता है कि मैं ब्रिटेन से भाग सकता हूं?
पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड है नीरव
नीरव को पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले के संबंध में लंदन के हॉलबॉर्न में 19 मार्च को भारतीय प्रशासन की तरफ से गिरफ्तार किया गया था।