दिल्ली हाईकोर्ट को वॉट्सएप ने बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को ना मानने वाले ग्राहकों पर कंपनी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगी।
वॉट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा, ‘हम स्वत: ही पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।’
साल्वे ने ये भी कहा कि रोक के बावजूद वॉट्सएप अपने ग्राहकों के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
यूजर्स की कार्यक्षमता पर नहीं होगा कोई असर
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष वॉट्सऐप ने ये साफ किया कि जो यूजर्स नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता को सीमित नहीं किया जाएगा।
बता दें कि 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।