अनलॉक 5.0 के तहत आज से अलग-अलग प्रदेशों की अलग तैयारी, यह रही पूरी जानकारी दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते दिल्ली में साप्ताहिक बाजार कई महीने तक बंद रहे थे, लेकिन फिर इन्हें ट्रायल के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब पूरे एहतियात के साथ सभी साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है।
इससे पहले डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर होटलों, जिम और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के लिए ट्रायल के आधार पर मंजूरी दी गई है। इस घोषणा के बाद लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों ने दिल्ली सरकार का आभार जताया है।
इस फैसले की जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोले जा सकेंगे। अब तक केवल प्रतिदिन प्रति जोन में 2 बाजार की ही इजाजत थी, लेकिन इस फैसले से गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने हासिल की बड़ी सफलता, दुनिया के सभी देेशों को छोड़ा पीछे राजधानी में खुलेंगे सिनेमाघर इसके साथ ही गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक राजधानी में सिनेमाघरों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमाघर भी खुल सकेंगे, लेकिन संचालकों को केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
24X7 रेस्टोरेंट खुलेंगे केजरीवाल ने हर वक्त रेस्टोरेंट्स खोलने के सुझाव पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि 24 घंटे रेस्त्रां खोले जाने पर दिल्ली सरकार की तरफ से किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई अपना रेस्त्रां रात 11 बजे के बाद भी खोलना चाहता है, तो उसे एक अपने कर्मचारियों आदि की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की अंडरटेकिंग देनी होगी।
दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल ने बुधवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें रेस्टोरेंट उद्योग को परमिट राज से मुक्ति दिलाने और नए रोजगार पैदा करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा कि दिल्ली में कारोबार करने में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। वैध ढंग से रेस्त्रां संचालिन करने लिए तकरीबन 35 तरह के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 76 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित, आने वाले वक्त में बिगड़ेंगे हालात रेस्टोरेंट संचालकों ने कहा, “नगर निगम भी रेस्टोरेंट संचालक के लिए एक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। इसी संबंध में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) भी लाइसेंस लाइसेंस जारी करता है।”