आज से शुरू हो गया Unlock 5.0 जानिए, क्या खुलेगा और क्या नहीं
1 अक्टूबर से अनलॉक का पांचवां चरण हो जाएगा शुरू।
गृह मंत्रालय ने देशभर के लिए जारी किए संपूर्ण दिशा-निर्देश।
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, स्कूल आदि को खोलने को लेकर भी सूचना।
Unlock 5.0 guidelines released, Multiplex-cinema halls can open, schools reopening on states
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही लागू किए जाने वाले अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देश बुधवार शाम जारी कर दिए। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही तारीख से स्कूल खोलने पर फैसले लेने की अनुमति है।
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस प्रदेश ने किया शानदार प्रदर्शन, WHO ने की जमकर तारीफ अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक उच्च संस्थानों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पीएचडी या पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वालों के लिए प्रयोगशालाएं 15 अक्टूबर से खुल सकती हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के साथ सभी कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया जा सकता है।
इन दिशा-निर्देशों में किसी बंद स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने की सीमा को बढ़ाया दिया गया है जबकि बाहरी सभाओं पर किसी भी प्रकार की सीमा को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर फिलहाल एकमात्र चीज जो अभी भी वर्जित है, वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। वैसे भारत का पहले से ही 13 देशों के साथ एयर बबल की व्यवस्था है।
एमएचए के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स कोो “उनकी बैठने की क्षमता के 50 फीसदी तक खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।”
वहीं, व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) प्रदर्शनियों को भी अनुमति दी गई है जबकि स्वीमिंग पूल को “खिलाड़ियों के इस्तेमाल के लिए” और मनोरंजन पार्क को खोला जाएगा। इन सभी गतिविधियों के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए SOP होंगे और इन्हें 15 अक्टूबर से अनुमति दी जाएगी।
Coronavirus Vaccine के अधिकतम दाम हुए तय, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी जानकारी स्कूलों के फिर से खोलने को लेकर MHA ने कहा कि “राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से निर्णय लेने की छूट दी गई है। इसका फैसला स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा।”
हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई के प्राथमिक यानी पसंदीदा मोड के रूप में जारी रहेगा और छात्रों के लिए शारीरिक उपस्थिति लागू नहीं की जा सकती है।