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Unlock 1.0: केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद?

Cornavirus के साथ जारी जंग के बीच केंद्र सरकार ने इस बार Unlock 1.0 की घोषणा कर दी
इसके साथ ही Home Ministry ने Unlock 1.0 को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी

May 30, 2020 / 08:27 pm

Mohit sharma

Unlock 1.0: केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद?

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के साथ जारी जंग के बीच केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने इस बार Unlock 1.0 की घोषणा कर दी है।

31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4.0 से पहले केंद्र ने एक जून से लागू होने वाले Unlock 1.0 की घोषणा कर दी है।

इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) की ओर से Unlock 1.0 को लेकर गाइडलाइंस ( Guidelines ) भी जारी कर दी गई। गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) को छोड़कर अन्य सभी जोन में चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।

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केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से लागू Unlock 1.0 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान केंद्र सरकार ने अधिकांश अधिकार राज्यों को दे दिए हैं।

स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएं खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। सभी राज्य जून के बाद यानी जुलाई में इस मामले में फैसला लेंगे।

वहीं, देश में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ होटल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे।

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गाइडलांइस के अनुसार पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि लोगों को अब यात्रा करने के लिए पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी।

लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स और नाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

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क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

– केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

– पिछले लॉकडाउन के दौरान बैन की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर

– पहले चरण में 8 जून से होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे

– दूसरे चरण में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल व कॉलेज खुल सकेंगे

– देशभर में यातायात की गतिविधियां सीमित सख्या में प्रतिबंधित रहेंगी

– इन गतिविधियों में

-इंटरनेशल उड़ानें

-मेट्रो रेल

-सिनेमा हॉल

-जिम, स्विमिंग पूल

-थिएटर, बार और ऑडिटोरियम

-असेंबली हॉल आदि शामिल

 

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