Must Read: कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज का दिन ऐतिहासिक, लॉन्च होगा 2-DG का पहला बैच आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले सामने आने के बाद ट्रिपल लॉकडाउन के तहत तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। वहीं, कोरोना वायरस के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की कोशिशों के तहत राज्य के अन्य 10 जिलों में मौजूदा लॉकडाउन भी जारी रहेगा।
तिरुवनंतपुरम जिला प्रशासन द्वारा जारी ट्रिपल लॉकडाउन गाइडलाइंस के मुताबिक सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, मुर्गी पालन और पशु चारा बेकरी से संबंधित दुकानें एक दिन के अंतराल यानी अल्टरनेट दिनों में खुली रहेंगी।
जबकि दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी सहित सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। बैंक, बीमा और वित्तीय सेवाओं से जुड़े दफ्तर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। वहीं, सहकारी बैंक केवल सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।
Must Read: Patrika Positive News: केंद्र सरकार की बड़ी योजना, इस साल के अंत तक सभी को लगेगी कोरोना वैक्सीन गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले दूध और अखबार बांटने का काम पूरा कर लिया जाएगा। फेयर प्राइस शॉप्स (राशन/पीडीएस/मवेली/सप्लाईको की दुकानों) और दूध बूथों को रोजाना शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति है, जबकि रेस्तरां और होटलों को केवल होम डिलीवरी सेवाओं के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7.30 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। किसी भी रेस्तरां या होटल में डाइन-इन और टेक-अवे/पार्सल की अनुमति नहीं होगी।
मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, एटीएम, जीवन रक्षक उपकरण बेचने वाली दुकानें, अस्पताल और अन्य क्लीनिकल प्रतिष्ठान रोजाना खुले रहेंगे। अधिकारियों ने जनता को अपने घरों के पास की दुकानों से रोजमर्रा की चीजें और सब्जियां खरीदने के साथ ही सब्जियों-सामान की खरीद के लिए लंबी दूरी तक जाने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने से रोका जाएगा।
मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा है कि ड्रोन और जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इन जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। एर्नाकुलम जिला पुलिस ने कहा है कि जिले में सभी कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से बंद किए जाने के अलावा सभी जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा।
पुलिस ने कहा कि पॉजिटिव और प्राथमिक संपर्क वाले घर के सभी पारिवारिक सदस्यों को सील कर दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं निकल सकेगा, भले ही वह काम की छूट वाली श्रेणी से संबंधित हो। केवल आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों को ही अपने काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति होगी।
Must Read: कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकी नहीं जा सकती, केंद्र सरकार ने कहा तैयार रहें पुलिस के मुताबिक, किसी भी बाहरी व्यक्ति को भले ही वह छूट वाली श्रेणी के काम के लिए हो, कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मूल रूप से कंटेनमेंट जोन किसी द्वीप जैसे होंगे जिनमें आदर्श रूप से प्रोविजन स्टोर जैसे सभी सुविधाएं होनी चाहिए।
पुलिस ने कहा, “हम केवल उनमें रोजमर्रा के सामनों की आपूर्ति की अनुमति देंगे। बाहर आने वाले सभी लोगों से पिछले 72 घंटों में जारी किया गया कोविड आरटी-पीसीआर का निगेटिव सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कहा जाएगा।”