यह भी पढ़ेंः- Petrol Diesel Price Today: 18 दिन के बाद फ्यूल के दाम में बदलाव, जानिए कितना हुआ महंगा
50 फीसदी उपस्थिति में खुलेंगे ऑफिस
वहीं दूसरी ओर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ चल सकते हैं, जबकि मेट्रो रेल, निजी बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक ही सीमित होनी चाहिए। वहीं रेस्तरां केवल सामान बेच सकता है जबकि चाय की दुकानें केवल दोपहर तक खुली रह सकती हैं और ग्राहक ऐसे स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, मनोरंजन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि सिनेमाघर बंद रहेंगे।
यह भी पढ़ेंः- पीएम मोदी के बड़े ऐलान, 4 महीने तक टली नीट पीजी परीक्षा, कोविड ड्यूटी करने वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी
नाइट कफ्र्यू में इन्हें मिली छूट
मृत्यु संबंधी घटनाओं में 20 व्यक्तियों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पा भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कफ्र्यू की अनुमति देने वालों में हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों, दूध वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की यात्रा शामिल है, जबकि ईंधन आउटलेट खुले रहने की अनुमति होगी। उद्योग और उद्योग विनिर्माण आवश्यक वस्तुएं, इसके अलावा दूरसंचार कंपनियां रात के कफ्र्यू के दौरान भी काम करना जारी रख सकती हैं।