अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी टीसीएस ( Tax Collected at Source ) कटेगा। वहीं, वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे लाइसेंस ( DL ), रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स ( RC ), फिटनेस सर्टिफिकेट, आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। इसके अलावा रसोई गैस ( LPG Gas Cylinder Price ) कीमतों में भी बदलाव संभव है। आइए विस्तार से जानते हैं।
Post Office की किस Scheme में मिल रहा ज्यादा ब्याज? जानिए Latest Interest Rates
01. विदेश पैसे भेजने पर लगेगा टैक्स
अब आपको विदेश पैसे भेजने पर टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने टैक्स वसूलने का नया नियम बनाया है, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप विदेश में बच्चों को पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता।
02. टीवी सेट होंगे महंगे
एक अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इससे 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये बढ़ेगा। बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में अधिक वृद्धि होगी।
03. मोटर वाहन से जुड़े नियम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसमें वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे-लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। यानि कि अब आपको इन सब को पास रखने की जरूरत नहीं होगी। आप इनकी डिजिटल कॉपी दिखा सकते हैं।
Festive season में नया TV खरीदने पर ज्यादा ढीली करनी होगी जेब, 1 अक्टूबर से लागू होगा ये नियम
04. नहीं मिलेगा फ्री सिलेंडर
एक अक्टूबर के बाद आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( PM Ujjwala Yojana ) के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। क्योंकि, यह योजना 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। वहीं एक अक्टूबर को गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कामर्शियल गैस के रेट भी रिवाइज होंगे।
05. मिठाई बेचने वालों के लिए नये नियम
केंद्र सरकार ने मिठाई बेचने वालों के लिए नये नियम जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएंगे। नये नियमों के तहत स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त ( Best Before Date ) अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी
सस्ती हो सकती है रसोई गैस ( Gas Cylinder Price )
हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है। पिछली महीने सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं।