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नहीं देंगे दखल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 3.95 लाख कोविड केसों पर कर्नाटक के अनुसार 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरुरत है। 1100 मीट्रिक टन मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए ही। हाईकोर्ट ने इस मामले में असाधारण कैलिब्रेटिड प्रैक्टिस की है। हाईकोर्ट ऐसे मौकों पर आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं।
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केंद्र की दलील
केंद्र सरकार ने दलील दी कि दिल्ली को भी रोजाना 70 मिट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा गया है। ये हमें कहां ले जा रहा है? जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दिल्ली को रोजाना 700 मिट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही होगी। केंद्र सरकार बिल्कुल भी ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करें जिससे सरकार के खिलाफ कोर्ट को कठोर एक्शन लेना पड़े। जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि फिर तो हाईकोर्ट को ही ऑक्सीजन वितरण की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। मद्रास, तेलंगाना सभी हाईकोर्ट आदेश दे रहे हैं.कोर्ट ने कहा कि ‘हम सही मौके पर दखल देंगे। हम कर्नाटक के लोगों को बीच में लटकाकर नहीं रख सकते।