9 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने का अर्थ है कि धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा, 72 वर्षो के बाद समाप्त किया जाता है, जो कल रात (बुधवार रात) 12 बजे से अस्तित्व में आ गया है।
अधिनियम के अनुसार, संबंधित संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर (उप-राज्यपाल) कार्य करेंगे, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाएगा। इनके कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।