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कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी दो बेटियों राजकुमारी अमृत कौर और दीपिंदर कौर महाराजा की कुल संपत्ति का 75 प्रतिशत भाग दिया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा उनकी मां माहरानी महिंदर कौर को जाएगा। 547 पन्नों के फैसले में जस्टिस राजमोहन सिंह ने महाराजा की संपत्ति मामले में महारावल कावाजी की अपील को खारिज कर करते हुए उनकी दोनों बेटियों के दावे को बरकरार रखा है।
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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब फरीदकोट के महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ की मृत्यु हुई थी, उस समय महारानी महिंदर कौर जिंदा थी। आपको बता दें कि महारानी महिंदर कौर और उनकी एक बेटी दीपिंदर कौर की मृत्यु हो चुकी है। अब कोर्ट के फैसले के असनुसार उनकी हिस्से में आई संपत्ति का बंटवारा अब उनके उत्तराधिकारियों में होगा।