बताया जा रहा है कि इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में दो पहिया सवारों को लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर अब तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। वाहन चालकों के साथ-साथ हेलमेट निर्माता कंपनियों पर भी लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपये का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा।
अगस्त में इन रूट की ट्रेनों को किया गया रद्द, भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को बदले शेड्यूल, देखें पूरी सूची बिना हेलमेट या फिर लोकल हेमलेट के कारण हुए सड़क हादसों में मौत पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब सरकार ब्रांडेड हेमलेट पहनने और इसके उत्पादन को सुनिश्चित करने की ओर कदम बढ़ा रही है।
यही वजह है कि सरकार ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के मिलने के एक महीने बाद नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है।
भारत मानक ब्यूरो यानी BSI की सूची में पहली बार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। इस सूची में बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया करवाने के लिए शामिल किया गया है।
BSI प्रमाणित करना अनिवार्य
इसके तहत हेलमेट निर्माता कंपनियों को हेलमेट बाजार में बिक्री से पहले BSI से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। प्रवर्तन विभाग के पास होंगे विशेष अधिकार
नए निमय के मुताबिक राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करें।
इसके तहत हेलमेट निर्माता कंपनियों को हेलमेट बाजार में बिक्री से पहले BSI से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। प्रवर्तन विभाग के पास होंगे विशेष अधिकार
नए निमय के मुताबिक राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करें।
पहले से हल्का होगा हेलमेट
जानकारों की मानें तो बिना हेलमेट या फिर लोकल हेलमेट पहनने पर अब वाहन चालक को 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। यही नहीं नए मानक में हेलमेट का वजन भी कम किया जा जाएगा। अब तक डेढ किलो वजन के हेलमेट को अब एक किलो दो सौ ग्राम किया जाएगा। यानी तीन सौ ग्राम वजन कम होगा।
जानकारों की मानें तो बिना हेलमेट या फिर लोकल हेलमेट पहनने पर अब वाहन चालक को 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। यही नहीं नए मानक में हेलमेट का वजन भी कम किया जा जाएगा। अब तक डेढ किलो वजन के हेलमेट को अब एक किलो दो सौ ग्राम किया जाएगा। यानी तीन सौ ग्राम वजन कम होगा।
टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर के मुताबिक हेलमेट को BSI सूची में शामिल से दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में जान बचेगी। बदल गई मौसम की चाल, देश के इन राज्यों को लेकर विभाग ने जारी किया सबसे बड़ा अलर्ट, जानें अपने इलाके का हाल
तो देना होगा 2 लाख जुर्माना
हेलमेट उत्पादकों पर भी केंद्र सरकार नकेल कस रही है। बीएसआई प्रमाणित किए बगौर हेलमेट उत्पादन करने और बिक्री पर सरकार दो लाख तक का जुर्माना वसूलेगी। यही नहीं इसके तहत सजा का भी प्रावधान है।
हेलमेट उत्पादकों पर भी केंद्र सरकार नकेल कस रही है। बीएसआई प्रमाणित किए बगौर हेलमेट उत्पादन करने और बिक्री पर सरकार दो लाख तक का जुर्माना वसूलेगी। यही नहीं इसके तहत सजा का भी प्रावधान है।
निर्यात पर भी रोक
लोकल हेलमेट को लेकिन निर्यात पर भी रोक लगाई जाएगी। लोगों को निर्माणस्थल पर पहने जाने वाले हेलमेट ( Engineer Staff ) और औद्योगिक हेलमेट में फर्क नहीं पता है। यही वजह है कि सरकार अब सिर्फ BSI प्रमाणित हेमलेट को अनिवार्य किया जाएगा। इससे हेलमेट के बैच, ब्रांड और इसकी तारीख को लेकर पूरी जानकारी उपभोक्त के पास भी होगी।
लोकल हेलमेट को लेकिन निर्यात पर भी रोक लगाई जाएगी। लोगों को निर्माणस्थल पर पहने जाने वाले हेलमेट ( Engineer Staff ) और औद्योगिक हेलमेट में फर्क नहीं पता है। यही वजह है कि सरकार अब सिर्फ BSI प्रमाणित हेमलेट को अनिवार्य किया जाएगा। इससे हेलमेट के बैच, ब्रांड और इसकी तारीख को लेकर पूरी जानकारी उपभोक्त के पास भी होगी।