गौरतलब है कि गत दिनों छात्रसंघ चुनाव में पराजित प्रत्याशी दिनेश बेड़ा व अन्य छात्रों ने छात्रसंघ अध्यक्ष चौधरी पर झूठे दस्तावेज लगाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था, जिसके बाद गत १० मार्च को कॉलेज प्राचार्य सुनीता गुप्ता ने आदेश जारी कर मोहित को छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया था। प्राचार्य के आदेश के खिलाफ मोहित चौधरी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका लगाई, जिसमें न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सुनवाई करते हुए कहा कि कॉलेज प्राचार्य एवं जांच के लिए गठित कमेटी ने छात्रसंघ अध्यक्ष का पक्ष सुने बिना आदेश जारी कर दिए, जो न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने आगामी सुनवाई तक कॉलेज प्राचार्य के आदेश पर स्थगन आदेश दिए हैं। छात्रों ने जताई खुशीहाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रणजीत धौलिया, छात्रनेता रोहित चौधरी, भरत नराधणियां, विनोद भाकल, लक्ष्मीनारायण फिड़ौदा, सुभाष धौलिया, नरेश डागा, सुरेन्द्र मंडा आदि ने खुशी जताई है। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष धौलिया ने कहा कि कॉलेज प्रशासन का निर्णय अनुचित था, केवल शिकायत के आधार पर नियमों को ताक पर रखकर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई कर दी।