मुकेश की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए उसके वकील से सोमवार को रजिस्ट्री के साथ आने को कहा था। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ दोपहर 12.30 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू की। वहीं निर्भया की मां ने कहा है कि दोषी चाहे जो हथकंडा अपना लें, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके सभी पैंतरे नाकाम होंगे और उन्हें अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलेगी।
भारत में तेजी से पैर पसार रहा जानलेवा वायरस, चार से ज्यादा राज्यों में बढ़े मरीज आपको बता दें कि इससे पहले, सोमवार को सुबह याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, किसी को एक फरवरी को फांसी दी जा रही है तो इस मामले से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं।
इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी। शनिवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी।