कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लगातार कड़े कदम उठा रही हैं। कहीं लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew ) के जरिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ई-पास के लिए आवेदन पहुंचे। खास बात यह है कि इनमें से 34 हजार आवेदन नामंजूर किए गए हैं।
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उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आठ से 16 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आठ से 16 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है।
नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा। ग्रामीण इलाकों में नहीं। कानपुर में भी जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है।
इसके अलावा वाराणसी में भी रात 9 बजे से रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड-19 प्रोटोकोल के साथ कामकाज जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में लागू
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में आठ अप्रैल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में आठ अप्रैल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।
हफ्ते पांच दिन ही काम
साथ ही, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी तीन माह तक सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही कामकाज होगा। काम की अवधि भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगी। शनिवार-रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे।
साथ ही, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी तीन माह तक सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही कामकाज होगा। काम की अवधि भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगी। शनिवार-रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे।
आठ अप्रैल से आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जबकि हर रविवार लॉकडाउन रहेगा। पंजाब में भी लागू
पंजाब सरकार ने भी 7 और 8 अप्रैल के बीच से ही प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है।
पंजाब सरकार ने भी 7 और 8 अप्रैल के बीच से ही प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है।
इससे पहले पंजाब में 12 जिलों में ही रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इसे बढ़ाकर सभी जिलों में कर दिया गया है। दिल्ली में खारिज हुए 34000 ई-पास के आवेदन
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि मूवमेंट के लिए ई-पास की सुविधा दी गई है। लेकिन दिल्ली में मंगलवार से रात्रि कर्फ्यू लगने के तुरंत बाद ही जिलों के अधिकारियों को ई-पास के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिलने लगे। अब तक 73,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,271 को मंजूरी दी गई।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि मूवमेंट के लिए ई-पास की सुविधा दी गई है। लेकिन दिल्ली में मंगलवार से रात्रि कर्फ्यू लगने के तुरंत बाद ही जिलों के अधिकारियों को ई-पास के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिलने लगे। अब तक 73,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,271 को मंजूरी दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि 34,000 से अधिक आवेदनों को खारिज कर दिया गया। यह भी पढ़ेँः खत्म हो रही है कोरोना की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता, बोले- अब सिर्फ इतने दिन की ही बची
इस वजह से खारिज हुए आवेदन
अधिकारियों के मुताबिक यह आवेदक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार उस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते थे जिन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट मिलनी चाहिए। लिहाजा इन आवेदनों को खारिज कर दिया गया।
अधिकारियों के मुताबिक यह आवेदक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार उस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते थे जिन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट मिलनी चाहिए। लिहाजा इन आवेदनों को खारिज कर दिया गया।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के वास्ते इस महीने के लिए रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने के लिए लोगों को ई-पास की जरूरत होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।