दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईए जानते हैं क्या है नियम और कितना भरना पड़ेगा जुर्माना।
वॉट्सऐप यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, विरोध के बाद कंपनी ने उठाया बड़ा कदम, अब बंद नहीं होगा किसी का अकाउंट राष्ट्रीय राजधानी में अब ट्रैफिक निमयों की अनदेखी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। 15 जनवरी को लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट (Car Seat Belt) लगाना जरूरी होगा। जबकि, दुपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा।
अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। बढ़ जाता है दुर्घटना का खतरा
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि ज्यादातर दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। ऐसे में ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि ज्यादातर दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। ऐसे में ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।
वहीं, कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है। …तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिकारियों की मानें तो इस नियम का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Central Motor Vehicles Act 1989) दोनों में किया गया है।
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिकारियों की मानें तो इस नियम का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Central Motor Vehicles Act 1989) दोनों में किया गया है।
नए आदेशों के मुताबिक दिल्ली यातायात पुलिस अब नियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली में अभियान चलाएगी और जुर्माना भी लगाएगी। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा।
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मिली जानकारी के मुताबिक लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। पिछले वर्ष के मुकाबले नए साल की पूर्व संध्या पर नियमों का उल्लंघन बहुत कुम हुआ।
मिली जानकारी के मुताबिक लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। पिछले वर्ष के मुकाबले नए साल की पूर्व संध्या पर नियमों का उल्लंघन बहुत कुम हुआ।
राजधानी में कुल वाहनों में अनाधिकृत पार्किंग 706 के लिए 221 और चालान किए गए। जबकि शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए 26 लोगों का चालान कटा। यही नहीं रैश ड्राइविंग के मामले में 174 का चालान काटा गया।
आपको बता दें कि हर वर्ष की अपेक्षा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई थी वहीं कई राज्यों ने सख्त नियम लागू किए थे।
ऐसे में ज्यादातर लोगों ने घर में जश्न मनाया। वहीं इस बार इन पाबंदियों की वजह लोग घर से बाहर कम निकले और यातायात नियमों का उलंघन भी बहुत कम हुआ।