ऐसा इसलिए कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियिम 2019 ( Motor Vehicle Amendment Act 2019 ) आज से लागू हो गया है। संशोधित वाहन अधिनियिम के तहत ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने पर अब अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही नियम तोड़ने पर आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है।
इसलिए यह जानना जरूरी है कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम ( Motor Vehicle Amendment Act 2019 ) ऐसे कौन से नियम हैं जो जरा सी लापरवाही होने पर भारी पड़ सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोलीं- कांग्रेस को हासिल है पाकिस्तान का समर्थन 1. आम तौर पर नए नियम लागू होने से पहल बतौर चालान पहले 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लोग भरते आए हैं। हेलमेट न पहनने पर पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था। अब एक हजार रुपए जुर्माने के साथ तीन महीने तक के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
2. टू-वीलर पर ओवरलोडिंग के मामले में पकड़ने जाने पर पहले 100 रुपए लेकिन अब इसके 2 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने तक लाइसेंस निलंबित हो सकता है। सीट बेल्ट न लगाने पर पहले 100 रुपए जुर्माना लगता था अब एक हजार रुपए लगेगा। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर पहले 1 हजार अब 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
3. वाहन की गति तय सीमा से ज्यादा होने पर पहले 400 रुपए अब पहली बार पकड़े जाने पर हल्की गाड़ियों पर 1-2 हजार और मिडियम पैसेंजर या कमर्शल वीइकल्स पर 2-4 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस जब्त किया जा सकता है।
4. पहली बार खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 6 महीने से 1 साल की जेल या 1 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 2 साल तक जेल या 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। पहली बार रेसिंग और स्पीडिंग करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार 1 महीने तक जेल या 5000 रुपए का जुर्माना। दूसरी बार 1 महीने तक जेल या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना।
4. पहली बार खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 6 महीने से 1 साल की जेल या 1 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 2 साल तक जेल या 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। पहली बार रेसिंग और स्पीडिंग करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार 1 महीने तक जेल या 5000 रुपए का जुर्माना। दूसरी बार 1 महीने तक जेल या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना।
मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान को बनाया 5. शराब पीकर वाहन चलाने की स्थिति में 6 महीने तक जेल या 10 हजार रुपए का जुर्माना नियम है। दूसरी बार 2 साल तक जेल या 15 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने और पहली बार पकडे़ जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार 4 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है।
बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने और पहली बार पकडे़ जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार 4 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है।
6. आपातकालीन सेवा में लगी गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर पहले कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अब 10 हजार रुपए जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
7. दुर्घटना से जुड़े मामलों में पहली बार अपराध करने पर 6 महीने तक जेल या 5 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरी बार 1 साल तक जेल या 10 हजार रुपए तक का जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।
8. पहले नाबालिगों के ड्राइविंग के दौरान हुए हादसों को लेकर कोई कानून नहीं था। अब बच्चे के अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। उन्हें 25 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। इतना ही नहीं वाहन का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक रद्द हो जाएगा। नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरा होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।