डिजिटल कॉपी दिखा सकेंगे
बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन ( Motor Vehicle Act ) नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसमें वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे-लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। यानि कि अब आपको इन सब को पास रखने की जरूरत नहीं होगी। जांच के दौरान आप इनकी डिजिटल कॉपी दिखा सकते हैं।
1 अक्टूबर से Bank, RC, DL, LPG-Gas से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, आपके लिए जानना हैं जरूरी
ऑनलाइन होंगे चेक
बता दें कि वाहन दस्तावेजों ( Vehicle Documents ) की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक अधिकारियों के पास भी दस्तावेजों से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी।
ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो। हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।