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यह है प्रक्रिया
दरअसल, केंद्र सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट रखने की बाध्यता को खत्म करते हुए राज्यों के लिए एडवाजरी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि राज्य ऐसे दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्म में लाएं और उन्हीं को स्वीकार करें। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यों को आधिकारिक प्लेटफार्मों के इस्तेमाल की बात कही गई है। राज्यों को बताया गया है कि डीएल, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के समान ही मानें जाएंगे।
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ऐसे करें इस्तेमाल
इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए सरकार ने digilocker.gov.in पते से एक वेबसाइट लॉंच की है। इस वेबसाइट पर जाकर आप डिजिलॉकर एप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अपना डिजिलॉकर अकाउंट खोल कर उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर मिलने वाले वन टाइम पासवर्ड (OTP) का इस्तेमाल मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं।