scriptलॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेज की वैलिडिटी बढ़ाई | Ministry of Road Transport extends motor vehicle act documents 30 sept | Patrika News
विविध भारत

लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेज की वैलिडिटी बढ़ाई

यदि आप लॉकडाउन की वजह से अपने एक्सपायर हो चुके ड्राईविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि को अब रिन्यू करवा सकेंगे।

Jun 17, 2021 / 05:58 pm

सुनील शर्मा

Ministry of Road Transport and Highways

3 km jam on the Indore Ichhapur highway, lines of vehicles on both sides

नई दिल्ली। भारत सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आवश्यक वाहनों के कागजातों के रिन्यूअल के लिए दी गई अवधि को बढ़ा कर सितंबर 2021 तक कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगाया गया तथा निजी ऑफिसेज के साथ ही सरकारी ऑफिसेज को भी बंद कर दिया गया था। इसके चलते देश भर में बहुत से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सकें, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे कागजातों के रिन्यूअल की भी अवधि निकल गई, जिसके कारण वाहन मालिक अपने वाहन नहीं चला पा रहे थे।
यह भी पढ़ें

मां-बेटी की पहली जोड़ी जिसने कैंसर को हराकर ऐवरेस्ट किया फतह

वाहन मालिकों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट तथा राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट) तथा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के तहत जिन डॉक्यूमेंट्स की वेलिडिटी एक फरवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक के बीच एक्सपायर हो चुकी है तथा जो अपडेट या रिन्यूअल नहीं हो पाएं, उन कागजों को इस वर्ष 30 सितंबर तक मान्य माना जाए।
यह भी पढ़ें

दिल्ली सरकार की दवाइयां यूपी के माफिया के घर में मिलीं, 80 प्रतिशत हो चुकी एक्सपायर

मंत्रालय ने लिखे गए पत्र में कहा है कि सभी राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी तथा नागरिकों, ट्रांसपोटर्स तथा अन्य संस्थाओं के हितों को ध्यान रखने हुए पुराने डॉक्यूमेंट्स (जिनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है) को 30 सिंतबर 2021 तक वैलिड मानें ताकि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशानी न हों।
उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने गत वर्ष मार्च माह में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 एवं इस वर्ष 26 मार्च 2021 को भी सभी केन्द्रशासित प्रदेशों एवं राज्य सरकारों को पत्र लिखकर पुराने डॉक्यूमेंट्स (जो रिन्यू नहीं हो पाए थे) को ही मान्य मानने की तिथी बढ़ाने की घोषणा की थी।
https://twitter.com/ANI/status/1405479812232355842?ref_src=twsrc%5Etfw

Hindi News / Miscellenous India / लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेज की वैलिडिटी बढ़ाई

ट्रेंडिंग वीडियो