लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, बैठकों के दौरान बयान दर्ज कराने के लिए किसी मंत्रालय या विभाग के अधिकतम पांच स्टाफ ही कमेटी के सामने उपस्थित हो सकेंगे। अगर ज्यादा स्टाफ की मौजूदगी जरूरी हुई तो फिर उनके बैठने की व्यवस्था लॉबी में होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण न्यूनतम स्टाफ में संसदीय कमेटियों की बैठकें होंगी। ऐसे में स्टाफ के उपलब्ध न होने पर कार्यवाही को शब्द दर शब्द नोट करने कठिनाई हो सकती है। जिससे कार्यवाही की रिकॉर्डिग के लिए ऑडियो सिस्टम की मदद ली जाएगी। ऑडियो सिस्टम की व्यवस्था सीपीडब्ल्यूडी के स्तर से होगी। वहीं बाद में ऑडियो को रिपोर्टिग सर्विस को ट्रांसक्रिप्शन के लिए हैंडओवर किया जाएगा।
निर्देशों के मुताबिक कमेटी रूम के एंट्रेंस पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। वहीं कमेटी रूम में सीटिंग अरेंजमेंट में छह फीट की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। खास बात है कि बैठक के लिए कमेटी के सदस्यों को कोई प्रिंटेड मैटेरियल नहीं दिया जाएगा, सभी दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी मे उपलबध कराए जाएंगे। यहां तक की वार्षिक रिपोर्ट भी सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी। लॉबी एरिया में स्टाफ किसी भी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। लोकसभा सचिवालय की ओर से यह नोटिफिकेशन पार्लियामेंट्री कमेटी की सभी ब्रांचेज को जारी किया है।