वहीं, अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को पहले से लागू कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। सरकार के आदेशानुसार, जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी दर कम है वहां पर अब रात के आठ बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि, अभी भी राज्य में धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
लॉकडाउन : सैलून के दोबारा खुलने पर खुशी से झूमा दुकानदार, सोने की कैंची से काटे ग्राहक के बाल
नए आदेश के मुताबिक, शनिवार-रविवार छोड़कर सभी दिन मॉल खुले रहेंगे। जबकि जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के पांच दिन रात 8 बजे तक खुलेंगे। शनिवार को दोपहर 3 बजे तक इन्हें अपना काम करने की अनुमति होगी। वहीं रविवार को सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा शनिवार-रविवार को छोड़कर सप्ताह के पांचों दिन शाम 4 बजे तक खुलेंगे। नए आदेश के मुताबि, रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
किन-किन चीजों में मिली राहत
– व्यायाम करने, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल के लिए सभी सार्वजनिक उद्यानों और खेल के मैदान खुलेंगे।
– 100 फीसदी क्षमता के साथ सभी सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे।
– पूरी क्षमता के साथ सभी कृषि गतिविधि, सिविल कार्य, औद्योगिक गतिविधि, माल का परिवहन चलाया जा सकता है।
– 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह के पांच दिन जिम, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बिना एयर कंडीशन के रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकते हैं। रविवार को सभी सेवाएं बंद रहेगी।
– 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सभी रेस्तरां शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह के पांचों दिन शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे।
इन चीजों पर अभी भी प्रतिबंध जारी
– सभी सिनेमाघर, नाटक थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
– राज्य में सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
– जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैलियों, विरोध-प्रदर्शन मार्चों पर पहले से लगाए गए सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।