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मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को लताड़, कहा- अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा

मद्रास हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है।हाईकोर्ट ने कह, आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

Apr 26, 2021 / 02:52 pm

Shaitan Prajapat

Madras High Court

Madras High Court

नई दिल्ली। देशभर में महामारी कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं मरने वालों लोगों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस समय पूरे देश में संकट छाया हुआ है। इसके बावजूद चुनाव आयोग देश में चुनाव करवा रहा है। इस मामले में सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ लोगों की जान जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आयोग चुनाव करवा रहा है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

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तो तुरंत मतगणना पर लगा दी जाएगी रोक
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दो मई को आयोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो तत्काल प्रभाव से मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य का मामला काफी अहम है। यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है। इस मुश्किल वक्त में जिंदा रहने के लिए हर किसी को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

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30 अप्रैल को करना होगा पेश
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। इस महामारी ने लाखों लोगों को अपनी आगोश में ले लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश करना होगा। इसके साथ ही कहा कि आयोग से पूछा कि क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है।

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