हर जोन में सरकार ने पाबंदियां और छूट का दायरा अलग-अलग रखा है। ग्रीन जोन में लॉकडाउन को लेकर सबसे ज्यादा राहत दी गई है तो वहीं ऑरेंज जोन में कुछ कम ढील दी गई है, जबकि रेड जोन में पहले की ही तरह लॉकडाउन सभी पाबंदियों के साथ लागू रहेगा।
अगर आपका इलाका ऑरेंज जोन में आता है तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ऑरेंज जोन का मतलब क्या है और यहां आपको कौन सी राहतें और कौनसी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।
ऑरेंज जोन का मतलब
सरकार की ओर से बांटे गए तीन जोन में से एक ऑरेंज जोन की बात करें तो इस जोन का मतलब है, वो इलाके जहां संक्रमण के कुछ मामले सामने निकलकर आ रहे हैं। जब किसी रेड जोन क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं।
सरकार की ओर से बांटे गए तीन जोन में से एक ऑरेंज जोन की बात करें तो इस जोन का मतलब है, वो इलाके जहां संक्रमण के कुछ मामले सामने निकलकर आ रहे हैं। जब किसी रेड जोन क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं।
इन इलाकों में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन, सील या फिर अन्य एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। इस जोन में आने वाले कोरोना संक्रमित इलाकों के अलावा अन्य इलाकों में पाबंदियों पर थोड़ी ढील दी जा सकती है। ऑरेंज जोन में कुल 284 जिले शामिल हैं।
ऑरेंज जोन में पाबंदी
– किसी भी तरह की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं की जा सकेगी। (मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर)।
– ट्रेन से किसी भी तरह की कोई यात्रा नहीं की जा सकेगी। (मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर)।
– नहीं चलेंगी बसें। जिले या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। सिर्फ जरूरी हालात में मिलेगी अनुमति।
– कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है।
– सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
– मॉल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थल आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।
– किसी भी तरह की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं की जा सकेगी। (मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर)।
– ट्रेन से किसी भी तरह की कोई यात्रा नहीं की जा सकेगी। (मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर)।
– नहीं चलेंगी बसें। जिले या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। सिर्फ जरूरी हालात में मिलेगी अनुमति।
– कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है।
– सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
– मॉल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थल आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।
ऑरेंज जोन में छूट
– रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है।
– यहां दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है।
– कुछ जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी।
– लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं।
– इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे।
– रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है।
– यहां दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है।
– कुछ जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी।
– लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं।
– इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे।