राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन प्राधिकरण ( NDMA ) के एक आदेश में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन 4.0, 31 मई तक रहेगा।
पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अपने राज्यों के लिए इस तरह की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।
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इसके अलावा राज्य जिन भी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन या ऑरेंज ज़ोन तय करेंगे वहां पर दुकानें खुलेंगी लेकिन 1 दुकान में 5 लोगों से ज्यादा होने पर दुकानदार को दंडित किया जाएगा।
दफ्तर खोले जाएंगे लेकिन 35 प्रतिशत स्टाफ के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालय खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने निजी संस्थानों को कहा है कि वो घर से काम करवाने पर ही जोर दें।
अंतर्राज्यीय बस सेवा को अनुमति दे दी गई है, दोनों राज्यों की सहमति से बस सेवा शुरू की जा सकती है। क्योंकि परिवहन के जरिए राज्यों को कमाई हो सकती है।
इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन से जिलाधिकारी की अनुमति 1 राज्य से दूसरे राज्य या 1 ज़िले से दूसरे ज़िले में जा आ सकता है।
शादी समारोह में 50 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते बाकी छोटे उद्योग निर्माण कार्य मनरेगा के कार्यों को लेकर पहले जैसे ही नियम है।
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लॉकडाउन 3.0 से क्यों अलग है लॉकडाउन 4.0
– राज्यों को अब ज़ोन तय करने का अधिकार दिया गया
– पहले तीन ज़ोन थे अब दो और ज़ोन बनाए गए
– अब रेड ऑरेंज ग्रीन के साथ साथ कंटेंनमेंट और बफर ज़ोन बनाए गए
– ज़िले के अंदर व्यापारिक गतिविधि मार्केट दुकानें खोलने और उनका समय तय करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया
– मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी लेकिन होम डिलिवरी कीअनुमति दी जाएगी
– रेस्तरां में मैं भी सिर्फ़ होम डिलिवरी हो सकती है टेक अवे की भी इजाज़त नहीं होगी
– इसके अलावा -b राज्य जिन भी ज़िलों को ग्रीन ज़ोन या ऑरेंज ज़ोन तय करेंगे वहाँ पर दुकानें खुलेंगी
– लेकिन 1 दुकान में 5 लोगों से ज़्यादा होने पर दुकानदार को दंडित किया जाएगा
– दफ़्तर खोले जाएंगे लेकिन 35 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ
– केंद्र सरकार के सभी कार्यालय खोले जाएंगे
– गृह मंत्रालय ने निजी संस्थानों को कहा है कि वो घर से काम करवाने पर ही ज़ोर दें —
– अंतर्राज्यीय बस सेवा को अनुमति दे दी गई है
– दोनों राज्यों की सहमति से बस सेवा शुरू की जा सकती है
– क्योंकि परिवहन के ज़रिए राज्यों को कमाई हो सकती है
– इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन से ज़िलाधिकारी की अनुमति 1 राज्य से दूसरे राज्य या 1 ज़िले से दूसरे ज़िले में जा आ सकता है
– शादी समारोह में 50 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते
– बाक़ी छोटे उद्योग निर्माण कार्य मनरेगा के कार्यों को लेकर पहले जैसे ही नियम है