इस घटना के बारे में मदुरै के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने बताया कि 12 अप्रैल को एक सांड के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ जुटी थी। नियमानुसार सभी लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इसलिए भीड़ में शामिल 3 हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर ( FIR ) दर्ज की गई है। पुलिस वीडियो और तस्वीरों के आधार पर लोगों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।
Coronavirus : मौलाना साद की बढ़ी मुश्किलें, गैर इरादतन हत्या के मामले में हो सकती है उम्रकैद वहीं, तामिलनाडु पुलिस ( Tamilnadu Police ) ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1 लाख 84 हजार 748 मामले सामने आए हैं। सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक नियमों के उल्लंघन के आरोप में लोगों से 82.32 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। 1.56 लाख वाहन जब्त किए गए हैं।
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ( GCC ) ने बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से 100 रुपए जुर्माना वसूलना शामिल है। वाहन चालक अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। हाल ही में जीसीसी ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
भारतीय सेना की मेडिकल टीम पहुंची कुवैत, कोरोना नियंत्रण में करेगी मदद चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है कि महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी काम के लिए बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा। पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।