scriptLockdown: सांड के अंतिम संस्कार में शामिल हुए 3 हजार लोग, सभी के खिलाफ FIR दर्ज | Lockdown: 3 thousand people attended funeral FIR lodged against all | Patrika News
विविध भारत

Lockdown: सांड के अंतिम संस्कार में शामिल हुए 3 हजार लोग, सभी के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस वीडियो और तस्वीरों के आधार पर लोगों की पहचान कर करेगी कार्रवाई
लॉकडाउन उल्लंघन के 1,84, 748 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस सख्त

Apr 16, 2020 / 11:11 am

Dhirendra

madurai.jpg
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन ( Lockdown ) की घोषणा और घरों में रहने की अपील का तमिलनाडु ( Tamilnadu ) के लोगों पर असर नहीं दिखा। लॉकडाउन के बावजूद मदुरै (Madurai ) में एक सांड के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने 3 हजार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस घटना के बारे में मदुरै के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने बताया कि 12 अप्रैल को एक सांड के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ जुटी थी। नियमानुसार सभी लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इसलिए भीड़ में शामिल 3 हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर ( FIR ) दर्ज की गई है। पुलिस वीडियो और तस्वीरों के आधार पर लोगों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।
Coronavirus : मौलाना साद की बढ़ी मुश्किलें, गैर इरादतन हत्या के मामले में हो सकती है उम्रकैद

वहीं, तामिलनाडु पुलिस ( Tamilnadu Police ) ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1 लाख 84 हजार 748 मामले सामने आए हैं। सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक नियमों के उल्लंघन के आरोप में लोगों से 82.32 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। 1.56 लाख वाहन जब्त किए गए हैं।
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ( GCC ) ने बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से 100 रुपए जुर्माना वसूलना शामिल है। वाहन चालक अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। हाल ही में जीसीसी ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
भारतीय सेना की मेडिकल टीम पहुंची कुवैत, कोरोना नियंत्रण में करेगी मदद

चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है कि महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी काम के लिए बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा। पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।

Hindi News / Miscellenous India / Lockdown: सांड के अंतिम संस्कार में शामिल हुए 3 हजार लोग, सभी के खिलाफ FIR दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो