scriptLockdown 3.0: सरकार ने शराब-तंबाकू को दी छूट, इन नियमों के साथ दुकानों पर होगी बिक्री | Lockdown 3.0: Sale of liquor and paan masala allowed in all zones | Patrika News
विविध भारत

Lockdown 3.0: सरकार ने शराब-तंबाकू को दी छूट, इन नियमों के साथ दुकानों पर होगी बिक्री

केंद्र ने तीसरे चरण के लॉकडाउन ( Lockdown ) की भी घोषणा कर दी
चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन ( Lockdown ) प्रभावी रहेगा
इस बीच सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown ) के साथ कुछ रियायतें भी दी हैं

May 04, 2020 / 07:24 am

Mohit sharma

Lockdown 3.0: सरकार ने शराब-तंबाकू को दी छूट, इन नियमों के साथ दुकानों पर होगी बिक्री

Lockdown 3.0: सरकार ने शराब-तंबाकू को दी छूट, इन नियमों के साथ दुकानों पर होगी बिक्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Modi Goverment ) ने तीसरे चरण के लॉकडाउन ( Lockdown ) की भी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 ( COVID-19 ) को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है।

इस बीच सरकार ने लॉकडाउने के साथ कुछ रियायतें भी दी हैं, जिनमें शराब और तंबाकू की बिक्री को भी मंजूरी दिया जाना शामिल है।

17 मई तक को बढ़ा लॉकडाउन, जानें कहां रहेगी छूट और कहां रहेगी सख्ती

 

https://twitter.com/ANI/status/1256221552925913088?ref_src=twsrc%5Etfw

दरअसल, लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने को मंजूरी दे दी गई है।

हालांकि कंटेन्मेंट जोन में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शराब आदि की बिक्री केवल एकल दुकानों पर ही हो सकेगी।

नए नियमों के अनुसार शराब की बिक्री अब मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं हो सकेगी।

इसके साथ ही शराब, पान मसाला, गुटखा व तम्बाकू का सेवन सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

मोदी सरकार का बड़ा कदम, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन

https://twitter.com/hashtag/lockdown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

कोरोना वायरस: ममता सरकार ने केंद्र को लिखी चिठ्ठी, कहा— राज्य में 10 नहीं केवल 4 रेड जोन

सरकार ने शराब व पान की दुकानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इन दुकानों की जिम्मेदारी होगी कि बिक्री के समय लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी बनी हो।

आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी जाएगी।

ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें भी मिलेंगी। ग्रीन जोन में वे जिले रखे जाएंगे, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा।

 

Hindi News / Miscellenous India / Lockdown 3.0: सरकार ने शराब-तंबाकू को दी छूट, इन नियमों के साथ दुकानों पर होगी बिक्री

ट्रेंडिंग वीडियो