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लॉकडाउन-2: गाइडलाइन जारी, रेल-विमान समेत परिवहन सेवाएं फिलहाल बंद, कृषि से जुड़े कामों को छूट

Lockd down 2.0 को लेकर जारी हुई गाइडलाइन
Home Ministry ने बताया किन क्षेत्रों को मिली छूट
किन क्षेत्रो में जारी रहेगी पाबंदी

Apr 15, 2020 / 11:57 am

धीरज शर्मा

lockdown2.0

लॉकडाउन2 को लेकर जारी हुई गाइडलाइन

नई दिल्ली। देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india )के खतरे के बीच पीएम मोदी की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन-2 ( Lockdown-2.0 ) को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। गृहमंत्रालय ( Home Ministry ) ने 15 अप्रैल बुधवार को सुबह बैठक के बाद लॉकडाउन के बीच किनको छूट मिलने जा रही है, इसको लेकर स्थिति साफ की।
गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि फिलहाल घरेलू उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा मेट्रो, बस सेवा भी अभी नहीं चलाई जाएंगी।

इसमें बताया गया है कि घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।
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https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन-2 में 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में छूट दी जाएगी ताकि जान भी और जहान भी मंत्र सार्थक हो। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं।
मास्क अनिवार्य
इसके मुताबिक सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा।

रेल, मेट्रो, हवाई और बस सेवाओं पर रोक जारी
रेलवे और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। लेकिन इमरजेंसी केस में रियायत दी जा सकती है।
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थूकने पर एक्शन लिया जाएगा
सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन लिया जाएगा। थूकने वाले पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ये भी रहेंगे बंद
इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
चार पहिया में ड्राइवर के अलावा एक शख्स
सरकार ने कहा है कि चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक शख्स को बैठने की अनुमति होगी।

दो पहिया में सिर्फ एक व्यक्ति
वहीं, दोपहिया पर सिर्फ एक को अनुमति होगी. क्वॉरन्टीन का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 का केस दर्ज होगा।
गृह मंत्रालय की रो से चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी, सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी।
शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे।

टेक्सी, बस, कैब सेवा बंद रहेंगे
लॉकडाउन-2 में भी टैक्स, ऑटो, कैब सेवाओं को पूरी तरह बंद रखा गया है।
ये खुले रहेंगे
लॉकडाउन-2 में गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मेडिकल सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।
इनमें आयुष सेवाएं , अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर भी लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगे।
बैंक की शाखाएं चालू रहेंगी। इसके साथ एटीएम भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही बीमा कंपनियां खुली रहेंगी।

कृषि से जुड़े कामों में रियायत
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है।
मनरेगा में काम होगा
लॉकाडउन 2 में सरकार ने मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरों को काम करने का मौका दिया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी अपने संबोधन में कहा था कि गरीब मजदूर सरकार की प्राथमिकता में है, उनकी आजीविका का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं
कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी गई है। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हॉट स्पॉट की पहचान स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
20 मई से जिन दफ्तर, कार्यस्थल और उद्योगों को छूट दी जा रही है, उनमें एसओपी यानी दिशा-निर्देश लागू करवाने की जिम्मेवारी राज्य और जिला प्रशासन की होगी।

ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योग को खोल दिया जाएगा
गाइडलाइन के मुताबिक स्पेशल इकनोमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में उद्योग शुरू होंगे। हालांकि यह छूट तभी मिलेगी जब कर्मियों को वहीं रहने या आस-पास की इमारतों में रहने का इंंतजाम करें और अन्य एसओपी का पालन करें।
लॉकडाउन-2 में मजदूरों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के निर्माण गतिविधियों को छूट दी गई है। इनमें भवन निर्माण, सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजना आदि में छूट दी गई है।
सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य

जिन दफ्तर और संस्थानों को छूट है, उन्हें बाहर से आने वाले कर्मियों को लाने के लिए वाहनों का इंतजाम करना होगा। ये वाहन 30-40 प्रतिशत क्षमता में ही लोगों को बिठा सकेंगे। सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। प्रवेश करते समय हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करनी होगी।

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