इसके मुताबिक सरकार ने आदेश में कहा है कि अब चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। रेल, मेट्रो, हवाई और बस सेवाओं पर रोक जारी
रेलवे और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। लेकिन इमरजेंसी केस में रियायत दी जा सकती है।
सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन लिया जाएगा। थूकने वाले पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सरकार ने कहा है कि चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक शख्स को बैठने की अनुमति होगी। दो पहिया में सिर्फ एक व्यक्ति
वहीं, दोपहिया पर सिर्फ एक को अनुमति होगी. क्वॉरन्टीन का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 का केस दर्ज होगा।
स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे। टेक्सी, बस, कैब सेवा बंद रहेंगे
लॉकडाउन-2 में भी टैक्स, ऑटो, कैब सेवाओं को पूरी तरह बंद रखा गया है।
लॉकडाउन-2 में गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मेडिकल सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।
इनमें आयुष सेवाएं , अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर भी लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगे।
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है।
लॉकाडउन 2 में सरकार ने मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरों को काम करने का मौका दिया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी अपने संबोधन में कहा था कि गरीब मजदूर सरकार की प्राथमिकता में है, उनकी आजीविका का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी गई है। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हॉट स्पॉट की पहचान स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
गाइडलाइन के मुताबिक स्पेशल इकनोमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में उद्योग शुरू होंगे। हालांकि यह छूट तभी मिलेगी जब कर्मियों को वहीं रहने या आस-पास की इमारतों में रहने का इंंतजाम करें और अन्य एसओपी का पालन करें।