2014 में दरिंदगी की वारदात
पीड़िता की मां ने पहली जनवरी, 2014 को पुलिस को इस वारदात की सूचना दी थी, जिस आधार पर शंभू हालदार के खिलाफ उलटाडंगा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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आरोपी ने मुंह खोलने पर मारने की धमकी दी
अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम को अपने घर में खेलने के लिए बुलाया और थोड़ी देर बाद उसने मासूम के साथ दरिंदगी पर उतारू हो गया। घटना के बाद बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची । जहां उसकी मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी।