यही वजह है कि केरल में सीएए को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गई हैं।
केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (CAA)को हटाने के लिए पास हुए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Kerala Governor Arif Mohammad Khan ) ने गलत करार दिया है।
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उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य को केंद्रीय विषयों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार ही नहीं है।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Kerala Governor Arif Mohammad Khan ) ने कहा, “नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का विषय है, इसको लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव पारित करने का कहीं कोई संवैधानिक आधार नहीं है।”
मुख्यमंत्री पिनराई विजयवन ( Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan ) ने मंगलवार को विधानसभा में CAA हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसे बाद में विधानसभा ने पारित किया था।
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इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने समर्थन किया था वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा एतराज जताया था। प्रस्ताव पास कराने के पीछे मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि ‘केरल में सेक्युलरिज्म (धर्म निरपेक्षता) का सुनहरा इतिहास रहा है। ऐसे में इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे कानून का विरोध जरूरी है।’