सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह स्पीकर से मिलकर अपने इस्तीफे की वजह बताएं।
स्पीकर ने कोर्ट ने गिनाई अपनी मजबूरी
विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस तरह का निर्देश नहीं देना चाहिए। मुझे सभी विधायकों के इस्तीफों की जांच करनी होगी। मुझे यह देखना होगा कि इन लोगों ने इस्तीफे अपनी मर्जी से दिए गए या इनके पीछे किसी का दबाव है।
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‘एक रात में कैसे होगी इस्तीफों की जांच’
रमेश कुमार ने कहा है कि उनके संवैधानिक कर्तव्यों और विधानसभा के नियमों ने उन्हें यह सत्यापित करने में वक्त लगेगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि यह पता लगाने के लिए उस निश्चित समय-सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं की जा सकती है जिसे शीर्ष अदालत ने तय किया है। उन्होंने कहा कि एक रात में ये फैसला नहीं लिया जा सकता।
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कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार
स्पीकर ने अपने आवेदन पर तत्काल सुनवाई की मांग भी की। इसपर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुबह हम मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) के लिए तय कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने यह संकेत दिया कि मामले को 10 बागी विधायकों की याचिका के साथ सुनवाई के लिए लिया जाएगा।