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भीड़ को कम करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया इससे पहले, इन गतिविधियों को केवल सुबह 6 से 10 बजे तक की अनुमति थी। नए आदेश लोगों की परेशानी को देखकर जारी किए गए हैं। हैं। दरअसल लोग बड़ी संख्या में सुबह 6 से 10 बजे के बीच बाहर निकल रहे थे। भीड़ को कम करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया। प्रमुख सचिव (राजस्व) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के सदस्य-सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने अपने आदेश में कहा कि फलों और सब्जियों की बिक्री करने वाले ठेलो को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वस्तुओं को बाजार मूल्य पर बेचेना होगा। कर्नाटक ने 26 अप्रैल को दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की, जो 12 मई को सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। यह भी पढ़ें