भीड़ को कम करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया इससे पहले, इन गतिविधियों को केवल सुबह 6 से 10 बजे तक की अनुमति थी। नए आदेश लोगों की परेशानी को देखकर जारी किए गए हैं। हैं। दरअसल लोग बड़ी संख्या में सुबह 6 से 10 बजे के बीच बाहर निकल रहे थे। भीड़ को कम करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया। प्रमुख सचिव (राजस्व) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के सदस्य-सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने अपने आदेश में कहा कि फलों और सब्जियों की बिक्री करने वाले ठेलो को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वस्तुओं को बाजार मूल्य पर बेचेना होगा। कर्नाटक ने 26 अप्रैल को दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की, जो 12 मई को सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
तीन-चार सप्ताह के लिए सख्त कदम उठाने होंगे गौरतलब है कि पिछले दिनों कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.के.सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष कड़ा लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि,उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम तीन-चार सप्ताह के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी। उन्होंने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार के समक्ष पूर्ण लॉकडाउन लगाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग नियमों का सख्ती से करें। कर्नाटक में चार लाख सक्रिय मामले हैं। राज्य में बीते साल महामारी की शुरुआत होने के बाद से 15,523 लोगों की मौत इस घातक महामारी से हो चुकी है।