इससे पहले चिदंबरम के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपकी ओर से दो याचिकाएं दायर की गई हैं। क्या आप बहस करना चाहते हैं? इस पर चिदंबरम की पैरवी करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जी हां, हम बहस करेंगे। वहीं, सीबीआई ने सिब्बल की अपील पर कहा कि चिदंबरम फिलहाल हिरासत में हैं और ऐसे में याचिका कहीं नहीं ठहरती।
इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में शाम चार बजे आदेश सुनाया। तुरंत हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीजेआई से अनुरोध करने के बाद रातभर याचिका तैयार की। सुबह याचिका दायर की और पहले सुबह फिर दोपहर में मेंशन किया। तब तक चिदंबरम की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि इस मामले में चिदंबरम गिरफ्तार हो चुके हैं। वह 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर हैं।
इस बात के मद्देनजर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम को ईडी की कार्रवाई से राहत देने की मांग की है। लेकिन चिदंबरम को राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसा इसलिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश तथ्यों के आधार पर इस मामले को गंभीर करार दे चुकी है। इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था।
4 दिनों की रिमांड इस बीच सीबीआई ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने चिदंबरम को चार दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चिदंबरम को गिरफ्तारी राहत देना शायद संभव हो। फिर चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) की एक याचिका सुप्रीम में विचारधीन है। ईडी की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी।
सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर ईडी कर सकती गिरफ्तार
इसलिए गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका की अब अहमियत नहीं मानी जा रही है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के वकील ईडी की गिरफ्तारी से राहत की मांग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जानकारी है कि ईडी से गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 तारीख को होगी।
यानि ईडी के पास भी चिदंबरम को गिरफ्तार करने का मौका है। और वो मौका तब आएगा जब सोमवार को सीबीआई की रिमांड खत्म होगी। 2 जजों की बेंच करेगी सुनवाई वहीं शुक्रवार को INX मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका पर 12 बजे जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष पी चिदंबरम की दो अर्जियां थीं। पहली अर्जी सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत की मांग से जुड़ी और दूसरी अर्जी ईडी की गिरफ्तारी से बचने की थी।