Big Breaking: चीन के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई, Tik ToK समेत 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी इस संबंध में गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा और केवल आवश्यक सेवाओं को ही इन इलाकों में अनुमति दी जाएगी। रात के कर्फ्यू ( night curfew ) की समयसीमा में और ढील दी गई है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
क्षेत्र के आधार पर दुकानों में एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति पहुंच सकते हैं। हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। रात्रि कर्फ्यू में छूट इसलिए दी गई है ताकि कई शिफ्ट्स में औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन के साथ ही स्टेट व नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही, माल की ढुलाई और बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद व्यक्तियों की अपने गंतव्य तक पहुंच आसान सके।
देशभर में फिर से लागू होगा लॉकडाउन? अभी-अभी रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी यात्री ट्रेनें कैंसल कीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित ढंग से संचालन अनुमति दी गई है। इनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से आगे विस्तारित किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे की शुरुआत सोच समझकर की जाएगी।
वहीं, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के साथ ही इनमें आने वाले बड़ी संख्या में आगंतुकों पर पहले की ही भांति पाबंदी रहेगी। Unlock 2.0 के लिए नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं