अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ( International travelers ) को अराइवल के बाद 7 दिन के लिए पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ( Institutional Quarantine ) में रहना ही होगा। उसके बाद अगले 7 दिन तक होम आइसोलेशन ( Home Isolation ) में रहना होगा।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अराइवल के बाद 7 दिन के लिए पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना ही होगा। उसके बाद अगले 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। नई गाइडलाइन में कुछ मामलों में छूट दी जाएगी। जैसे मानव संकट, गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु या 10 साल से कम उम्र के बच्चों संग माता-पिता के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा। उन्हें खुद को 14 दिन तक आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा।
Corona Impact : पहली बार Gyan Bhawan में हो रहा है बिहार विधानमंडल का सत्र, हंगामे के आसार 72 घंटे पहले करना होगा आवदेन अनिवार्य क्वारंटीन से छूट पाने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल ( Online portal ) पर बोर्डिंग से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन करना होगा। सरकार उस रिक्वेस्ट पर आखिरी फैसला करेगी। क्वारंटीन से छूट के लिए अराइवल पर निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाई जा सकती है। मगर यह टेस्ट यात्रा से 96 घंटे की टाइमलाइन के बीच ही हुआ होना चाहिए। इस मामले में राज्यों को यह छूट दी गई है कि वह क्वारंटीन और आइसोलेशन पर अपना अलग प्रोटोकॉल बना सकते हैं।
ये है बोर्ड करने की शर्त भारत ( India ) के लिए फ्लाइट या जहाज लेने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एसिम्टोमेटिक पाए जाने पर ही बोर्ड करने दिया जाएगा। लैंड बॉर्डर के जरिए भारत में एंट्री चाहने वालों को भी इसी प्रोटोकॉल से गुजारा जाएगा। टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें, इसकी एक लिस्ट भी पैसेंजर्स को दी जाएगी।
Shiv Sena ने वादे किए पूरे, Ram Mandir Trust के खाते में जमा कराए 1 एक करोड़ रुपए बता दें कि भारत में शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 31 अगस्त तक पाबंदी बढ़ा दी गई है।