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मौके पर ही 5,000 रुपये का चालान
उन्होंने कहा कि हमने देखा कि एक कार चालक ने अपनी कार से कचरा बाहर फेंक दिया। टीम ने कार चालक को मौके पर रोका और उसे ऐसा करने से मना किया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का उल्लंघन करने के जुर्म में मौके पर ही 5,000 रुपये का चालान कर दिया गया। निगम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) धीरज कुमार के मुताबिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 और हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1986 के तहत सड़कों, गलियों, ड्रेनेज, सीवरेज, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाता है।
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कहीं भी कचरा न फैलाएं, दूसरों को भी इसे फैलाने से मना करें
उन्होंने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि कहीं भी कचरा न फैलाएं, दूसरों को भी इसे फैलाने से मना करें। यदि कोई व्यक्ति कचरा फैलाता है, तो इस बारे में गुरुग्राम नगर निगम को सूचित करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए। संयुक्त प्रयासों से ही हम गुरुग्राम को एक स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहर बना सकेंगे और हम स्वच्छ सर्वेक्षण-2121 में बेहतर स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे।
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दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर
आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता बुधवार को उच्च सतह वाली हवाओं के कारण मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि, गुरुवार को वायु की गुणवत्ता में गिरावट रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। 0-50 की सीमा के भीतर एक्यूआई को अच्छा माना जाता है। 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।