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Gujrat High Court का बड़ा फैसला, फेस मास्क नहीं पहनने वालों को करनी होगी कोविड मरीज की सेवा

 

हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश जारी किया।
फेस मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड-19 केयर सेंटर पर करना होगा काम।

Dec 02, 2020 / 01:24 pm

Dhirendra

हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश जारी किया।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में प्रदेश सरकार को फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गुजारात सरकार से मास्क नहीं पहनने वालों से कोरोना केंद्र यानी कोविड केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा कराने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश भी दिया है।
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फेस मास्क नहीं पहनने वालों खबरदार

इससे पहले गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि इस बात पर नजर रखना बहुत कठिन है कि मास्क नहीं पहनने वालों ने अदालत के आदेशों के अनुरूप कोविद-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सेवा की या नहीं। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मास्क पहनने को लेकर सभी राज्य सख्ती बरत रहे हैं। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसके बावजूद काफी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं।

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