शीर्ष अदालत के सुझाव पर पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट इससे पहले परम बीरसिंह ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर से सवाल किया था कि आपने याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की। इस सुनवाई का अधिकार बॉम्बे हाईकोर्ट को भी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करें।
परमबीर सिंह से अदालत से कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि इस पर जल्द सुनवाई करेंगे। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि ये बात हाईकोर्ट को ही आप तय करने दीजिए। साथ ही परमबीर की याचिका भी खारिज कर दिया था।