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दिल्ली में ‘अनलॉक’ के बीच बाजारों में उमड़ रही भीड़ पर HC सख्त, कहा- बढ़ जाएगा तीसरी लहर का खतरा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनलॉक के दौरान बाजारों में उमड़ रही भीड़ और कोविड नियमों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

Jun 18, 2021 / 05:04 pm

Anil Kumar

Delhi HC Takes Suo Motu Cognizance To Breach Covid Protocol in Market Places

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण (Corona Pandemic) के दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और अब हालात सामान्य हो रहे हैं। संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए तमाम राज्यों में पहले से लागू कोरोना प्रतिबंधों व लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ऐसे में बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। लिहाजा, तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों व डॉक्टरों की ओर से बार-बार कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है।

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इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अनलॉक के दौरान बाजारों में उमड़ रही भीड़ और कोविड नियमों के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। बाजारों में कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में दुकानदारों को जागरूक किया जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कोविड के नियमों का इस तरह से उल्लंघन करने से कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है।’

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वॉट्सऐप पर तस्वीरों को देखकर कोर्ट ने लिया संज्ञान

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया ऐप वॉट्सऐप पर राजधानी दिल्ली के बाजारों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है,जिसे देखकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस संबंध में कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।

अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बाजारों व सड़कों पर कोरोना नियमों का पालन न किए जाने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और तमाम एजेंसियों से कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।

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कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच तय नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कोरोना की तीसरी लहर को नहीं रोका जा सकता है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि लोग किस तरह से बेखौफ होकर बाजारों में घूम रहे हैं.. लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं.. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। मालूम हो कि जस्टिस नवीन चावला और आशा मेनन की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है।

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राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति

मालूम हो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले से लागू प्रतिबंधों में मिली छूट के बाद बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने भी आगाह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है इसलिए इससे बचाव और कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए नियमों का पालन जरूरी है।

दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर लगातार घट रहा है। अब यह घटकर 0.20 फीसदी पर आ गई है, जो कि दूसरी लहर में अब तक सबसे कम है। इससे पहले दिल्ली में 16 फरवरी को कोरोना के 94 मामले आए थे। उस दिन संक्रमण दर 0.17 फीसद थी। इसके बाद 121 दिनों में अब संक्रमण दर सबसे कम है।

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दैनिक नए मामलों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को कोरोना के 158 नए मामले सामने आए। वहीं 343 मरीज ठीक हुए। मरीजों के ठीक होने की दर 98 फीसद से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो गई, जो कि 75 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले तीन अप्रैल को 10 मरीजों की मौत हुई थी। अब तक कुल 13,981 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मृत्यु दर 1.76 फीसद है।

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